Tamil Compulsory For Govt Jobs: तमिलनाडु में अब सरकारी नौकरी के लिए तमिल भाषा अनिवार्य, विधानसभा में विधेयक पारित

तमिलनाडु सरकार के विभागों में भर्ती (सरकारी नौकरी) के लिए तमिल भाषा की पात्रता अनिवार्य कर दी है. विधानसभा में शुक्रवार को राज्य सरकार सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पारित किया है

देश IANS|
Tamil Compulsory For Govt Jobs: तमिलनाडु में अब सरकारी नौकरी के लिए तमिल भाषा अनिवार्य,  विधानसभा में विधेयक पारित
तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Photo Credits ANI)

Tamil Compulsory For Govt Jobs: तमिलनाडु सरकार के विभागों में भर्ती (सरकारी नौकरी) के लिए तमिल भाषा की पात्रता अनिवार्य कर दी है. विधानसभा में शुक्रवार को राज्य सरकार सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पारित किया है. अब उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा में तमिल भाषा �href="https://hindi.latestly.com/photos/disha-patani-leaves-fans-impressed-with-her-hot-chic-style-dress-see-latest-photos-1439360.html" title="Disha Patani ने पहनी इतनी बोल्ड ड्रेस की लाइव इवेंट में फटी रह गई फैंस की आंखें, देखें लेटेस्ट Hot Photos">Disha Patani ने पहनी इतनी बोल्ड ड्रेस की लाइव इवेंट में फटी रह गई फैंस की आंखें, देखें लेटेस्ट Hot Photos

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    Tamil Compulsory For Govt Jobs: तमिलनाडु में अब सरकारी नौकरी के लिए तमिल भाषा अनिवार्य, विधानसभा में विधेयक पारित

    तमिलनाडु सरकार के विभागों में भर्ती (सरकारी नौकरी) के लिए तमिल भाषा की पात्रता अनिवार्य कर दी है. विधानसभा में शुक्रवार को राज्य सरकार सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पारित किया है

    देश IANS|
    Tamil Compulsory For Govt Jobs: तमिलनाडु में अब सरकारी नौकरी के लिए तमिल भाषा अनिवार्य,  विधानसभा में विधेयक पारित
    तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Photo Credits ANI)

    Tamil Compulsory For Govt Jobs: तमिलनाडु सरकार के विभागों में भर्ती (सरकारी नौकरी) के लिए तमिल भाषा की पात्रता अनिवार्य कर दी है. विधानसभा में शुक्रवार को राज्य सरकार सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पारित किया है. अब उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा में तमिल भाषा का पेपर पास करना होगा. विधेयक को पेश करते हुए, वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने याद दिलाया कि 1 दिसंबर 2021 के सरकारी आदेश के माध्यम से राज्य में सभी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सीधी भर्ती के लिए एक अनिवार्य तमिल भाषा का पेपर पेश किया गया था.

    विधेयक को पेश करते हुए, वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने याद किया कि 1 दिसंबर, 2021 के सरकारी आदेश के माध्यम से राज्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधी भर्ती के लिए एक अनिवार्य तमिल भाषा का पेपर पेश किया गया था। इसका उद्देश्य तमिल युवाओं के हितों की रक्षा करना था. यह भी पढ़े: Government Job: उत्तर प्रदेश में यहां निकली है सरकारी नौकरी, डेढ़ लाख तक मिलेगी सैलरी

    मंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती एआईएडीएमके सरकार द्वारा अधिनियमित कानून के विपरीत, उम्मीदवारों को भर्ती की तारीख से दो साल के भीतर तमिल पेपर को क्लियर करने की अनुमति दी थी, डीएमके सरकार द्वारा लाए गए कानून के अनुसार, भर्ती के लिए तमिल भाषा का पेपर अनिवार्य है। सदन ने विधेयक को ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया और बाद में कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

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    मंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती एआईएडीएमके सरकार द्वारा अधिनियमित कानून के विपरीत, उम्मीदवारों को भर्ती की तारीख से दो साल के भीतर तमिल पेपर को क्लियर करने की अनुमति दी थी, डीएमके सरकार द्वारा लाए गए कानून के अनुसार, भर्ती के लिए तमिल भाषा का पेपर अनिवार्य है। सदन ने विधेयक को ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया और बाद में कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

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