चेन्नई , 20 अप्रैल : तमिलनाडु (Tamilnadu) राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) जो कि शराब की बिक्री का एकाधिकार है ने अब कोविड मामलों में वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं की भीड़ को कम करने के लिए आउटलेट्स पर टोकन (Token) जारी करना शुरू कर दिया है. नए नियमों के मुताबिक टीएएसएमएसी की दुकान पर पांच से ज्यादा ग्राहक नहीं जा सकेंगे. यह प्रोटोकॉल जल्द ही प्रभाव में आ जाएगा. टीएएसएमएसी के प्रबंधक निदेशक कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि शराब की दुकानों और बारों पर एक घंटे तक अंकुश लगाया जाएगा और रात 9 बजे तक शटर बंद कर दिए जाएंगे.
राज्य भर के सभी बार भी रात 9 बजे तक बंद हो जाएंगे और टोकन 8 बजे तक जारी किए जाएंगे. रात 8 बजे अंतिम टोकन जारी होने के बाद कोई भी बार ग्राहकों को सामान मुहैया नहीं कराएगा. यह ध्यान रहे कि जब महामारी के दौरान 40 दिनों के बंद के बाद शराब की दुकानों को फिर से खोल दिया गया था, तो भारी भीड़ ने कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) को तहस-नहस कर दिया था. इसके परिणामस्वरूप मद्रास उच्च न्यायालय ने सभी शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला सुनाया था. यह भी पढ़ें : अस्पताल तक ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाया ग्रीन कॉरिडोर
टीएएसएमएसी के प्रबंधक निदेशक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी शराब की दुकानों से 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे. साथ ही टीएएसएमएसी की दुकानों के बाहर सार्वजनिक रूप से शराब के सेवन पर प्रतिबंध होगा.
शराब की थोक बिक्री पर प्रतिबंध है और 'नो मास्क, नो शराब' की अवधारणा को भी लागू किया जाएगा. ग्राहकों को काउंटरों से पहले एक ही कतार में खड़ा होना होगा ताकि एक आउटलेट में एक समय में पांच ही ग्राहक जा पाये जिससे मानदंड बना रहे. निर्माण तिथि से छह महीने पहले की बीयर और वाइन की बिक्री नहीं की जाएगी और अगर कोई स्टॉक है तो उसे गोदाम में वापस कर दिया जाएगा.