Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.
नई दिल्ली: आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा. दिल्ली पुलिस ने पांच दिन की हिरासत की मांग की थी. इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज की थी. दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि 18 मई को विभव को गिरफ्तार किया गया था.
विभव के वकील ने दिल्ली पुलिस की पांच दिन की कस्टडी की मांग का विरोध किया था. दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमको विभव के दूसरे फोन का पता करना है. यह जांच करनी है कि क्या उन्होंने घटना का वीडियो बनाया था या नहीं.
विभव कुमार को कोर्ट से झटका
सुनवाई के दारण विभव के वकील ने दिल्ली पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया जिन्हें दिल्ली पुलिस ने खारिज किया. दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोप गलत है. जब पहली बार कस्टडी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था तो कोर्ट ने यह सवाल पूछा था और परिवार के सदस्यों को मिलने की इजाजत दी गई थी. विभव के वकील ने कहा कि इस बात की जांच ही नहीं हुई कि स्वाति मालीवाल वहां (सीएम आवास) क्यों गई थीं?