Supreme Court On Haryana Government: सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर बंद करने पर हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, कहा- हाईवे कैसे बंद कर सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर बंद करने को लेकर सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कोई सरकार हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है.

Supreme Court | PTI

Supreme Court On Haryana Government:  सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर बंद करने को लेकर सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कोई सरकार हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है. सरकार का काम यातायात को रेगुलेट करना होता है. उसका काम हाईवे बंद करना नहीं होता है. दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश दिया है. बीते छह महीने से किसान दिल्ली कूच करने को लेकर यहां पर डटे हुए हैं. स्थानीय व्यापारियों ने बॉर्डर के बंद होने से हो रही परेशानियों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग की थी.

शंभू बॉर्डर को खोलने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की और हरियाणा सरकार से सवाल भी पूछा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है. सरकार का काम है कि वह यातायात को नियंत्रित करे। हमारा कहना है कि बॉर्डर को खुला रखा जाए, लेकिन उसको नियंत्रित भी करें. कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर राज्य सरकार हाई कोर्ट के बॉर्डर को खोलने के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है. यह भी पढ़ें: IAS Pooja Khedkar: ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के बाद मां मनोरमा विवादों में, पुणे में किसान को पिस्तौल दिखाकर धमकाने का वीडियो वायरल

किसान नागरिक हैं, उन्हें भोजन और अच्छी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए. वे आएंगे, नारे लगाएंगे और वापस चले जाएंगे. दरअसल, किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की गई है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था. हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि एक हफ्ते के अंदर बैरिकेडिंग हटा कर शंभू बॉर्डर को खोला जाए.

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