SC on Stray Dog: आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सभी राज्यों से 3 नवंबर तक जवाब देने का आदेश

देशभर में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और उस दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.

(Photo Credits WC)

SC on Stray Dog: देशभर में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और उस दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा — “कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया?” यह भी पढ़े: Saurabh Bharadwaj on Stray Dogs: कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ‘आप’ नेता सौरभ भारद्वाज बोले, ‘एमसीडी अपने काम में लाए सुधार’

SC ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर केंद्र को अपना स्पष्ट रुख पेश करना चाहिए। अदालत ने इस संबंध में केंद्र शासित प्रदेशों को भी नोटिस जारी किया है.

इन राज्यों ने अब तक जवाब दाखिल किया

एनजीओ ने इस मामले में पक्षकार बनने की इच्छा जताई

कोर्ट ने इस मामले में  सुनवाई के दौरान एक एनजीओ ने भी इस मामले में पक्षकार बनने की इच्छा जताई और इसके लिए अदालत की रजिस्ट्री में आवश्यक शुल्क जमा कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि “आवारा कुत्तों से जुड़ी घटनाओं पर राज्यों को जवाबदेही से नहीं बचाया जा सकता.  वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर 2025 को होगी.

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