सुप्रीम कोर्ट ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को दी राहत, कहा- जारी गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं किया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं किया जाएगा.

Randeep Surjewala Photo Credits: PTI

नई दिल्ली, 9 नवंबर : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं किया जाएगा.

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2000 में सुरजेवाला के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर के संबंध में जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता को चार सप्ताह का समय दिया. यह भी पढ़ें : Gopal Tandon Passes Away: यूपी के पूर्व मंत्री गोपाल टंडन का निधन, रक्षामंत्री और मुख्यमंत्री ने जताया शोक

पीठ ने कहा कि अगले पांच सप्ताह तक वारंट पर अमल नहीं किया जायेगा.

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