SP MLA Murder Case: सपा विधायक हत्याकांड में उदयभान करवरिया बंधुओं को जमानत से इनकार
SP MLA Murder Case (Photo Credit: IANS)

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 11 मई: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1996 में सपा के पूर्व विधायक जवाहर यादव पंडित हत्याकांड में पूर्व विधायक उदयभान करवरिया, पूर्व एमएलसी सूर्यभान करवरिया, पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और एक अन्य व्यक्ति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने हत्या के मामले में दोषियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. यह भी पढ़ें: Terror Funding Case: टेरर फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर में 11 जगहों पर NIA की छापेमारी

अपीलकर्ताओं की दलील यह थी कि प्रयागराज के सत्र न्यायाधीश सजा का आदेश पारित करते समय अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में गंभीर असंगति पर विचार करने में और अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा था.

अदालत ने कहा, अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि बचाव पक्ष के गवाह पेश किए जाने के बाद भी उनकी दलील पर विचार नहीं किया गया, निराधार है क्योंकि एक बार जब घटना चश्मदीदों द्वारा साबित हो जाती है और बचाव पक्ष गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा सकता है.

गौरतलब है कि अगस्त 1996 में तत्कालीन इलाहाबाद के सिविल लाइंस इलाके में तत्कालीन सपा विधायक जवाहर यादव को एके-47 से गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

घटना के 23 साल बाद 31 अक्टूबर 2019 को जिला अदालत ने पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व विधायक उदयभान करवरिया, सूरजभान करवरिया को मामले में दोषी करार दिया था.