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Soumya Vishwanathan Murder Case: दिल्ली की अदालत ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में सजा पर सुनवाई 7 नवंबर के लिए की तय

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए पांच व्यक्तियों के खिलाफ सजा की मात्रा पर बहस की सुनवाई 7 नवंबर के लिए तय की है. 18 अक्टूबर को, अदालत ने चार आरोपियों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) प्रावधानों के तहत और एक को चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराया था.

Soumya Vishwanathan Murder Case: दिल्ली की अदालत ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में सजा पर सुनवाई 7 नवंबर के लिए की तय
Saumya Vishwanathan | X

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर : दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए पांच व्यक्तियों के खिलाफ सजा की मात्रा पर बहस की सुनवाई 7 नवंबर के लिए तय की है. 18 अक्टूबर को, अदालत ने चार आरोपियों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) प्रावधानों के तहत और एक को चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराया था.

साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) रवींद्र कुमार पांडे ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा सजा-पूर्व रिपोर्ट (पीएसआर) के साथ-साथ पांच दोषियों के हलफनामे सहित कुछ दस्तावेज अभी तक दाखिल नहीं किए गए हैं. . जवाब में, न्यायाधीश ने इन रिपोर्टों और हलफनामों को तैयार करने का आदेश दिया और 7 नवंबर के लिए आगे की कार्यवाही निर्धारित की. आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक को मकोका प्रावधानों के तहत और अजय सेठी को चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराया गया है. यह भी पढ़ें : कर्नाटक के मंत्री सुरेशा बी.एस.को फर्जी आधार कार्ड बनवाने के मामले में अयोग्य करार दिया जाए : भाजपा

30 सितंबर 2008 को, विश्वनाथन की नेल्सन मंडेला मार्ग पर उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह अपनी कार में काम से घर लौट रही थीं. आरोपियों को हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और वे मार्च 2009 से हिरासत में हैं. पुलिस ने उसकी हत्या के पीछे का मकसद डकैती बताया था और आरोपियों के खिलाफ मकोका लगाया था. मलिक, कपूर और शुक्ला को पहले 2009 में आईटी कार्यकारी जिगिशा घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था. घोष की हत्या में ट्रायल कोर्ट ने कपूर और शुक्ला को मौत की सजा सुनाई और मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके बाद, अगले वर्ष, उच्च न्यायालय ने घोष हत्या मामले में मलिक की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए कपूर और शुक्ला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 26, 2023 03:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).