मुंबई: पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी (Peter Mukerjea) और उनसे अलग रह रही पत्नी इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) के तलाक पर गुरुवार को यहां एक परिवार अदालत ने मुहर लगा दी. पीटर और इंद्राणी दोनों ही शीना बोरा हत्याकांड में मुकदमे का सामना कर रहे हैं. इंद्राणी की वकील ने बताया कि तलाक आपसी सहमति से लिया गया और अदालत संतुष्ट थी कि यह 17 साल पुराने विवाह संबंध के विच्छेद का उचित मामला है. इस दंपति ने परस्पर सहमति से तलाक के लिये पिछले साल सितंबर में उपनगरीय बांद्रा के परिवार अदालत में याचिका दायर की थी. तलाक के दौरान दंपति की संपत्तियों के बंटवारे पर भी सहमति बन गई. इसमें स्पेन और लंदन में संपत्तियां, बैंक में पड़ी रकम और अन्य निवेश शामिल हैं.
इंद्राणी ने पीटर को तलाक का नोटिस भेजते वक्त दलील दी थी कि उनका विवाह टूट गया है और उनमें सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है. इंद्राणी (47) और पीटर (65) का विवाह 2002 में हुआ था. इंद्राणी की वकील एडिथ डे ने कहा, “अंतत: उनका तलाक हो गया। अदालत ने सहमति की शर्तों के अनुपालन के लिये सभी दस्तावेज देखे और इस बात के लिये संतुष्ट होने के बाद कि यह तलाक का उचित मामला है उन्हें अलग होने की इजाजत दे दी. उन्होंने कहा, “यह परस्पर सहमति से हुआ तलाक है जिसमें दोनों ने कार्यवाही के दौरान सहयोग किया. यह भी पढ़े: शीना बोरा मर्डर केस: सीबीआई कोर्ट ने खारिज की इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी
दोनों ही शीना बोरा हत्या मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं और 2015 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक हिरासत में हैं. इंद्राणी जहां भायखला महिला जेल में बंद है, वहीं पीटर मध्य मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है. इंद्राणी के पहले रिश्ते से हुई बेटी शीना (24) का अप्रैल 2012 में कत्ल हो गया था और उसके शव को पड़ोस के रायगढ़ जिले में फेंक दिया गया था.