राजस्थान में 12वीं तक के सभी स्कूल 30 जनवरी तक बंद, वीकेंड कर्फ्यू लागू, जानें पूरी गाइडलाइन

राजस्थान सरकार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई पाबंदियां लागू की गई है. राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में 12 वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits PTI)

Rajasthan Covid Guidelines, जयपुर, 9 जनवरी: राजस्थान Rajs सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण (Corona) के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर पाबंदियों का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में 12 वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए (School Closed) बंद करने के साथ ही रविवार को कर्फ्यू (Rajasthan Weekend Curfew), बाजार के समय को सीमित करने और रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता को सीमित करने की घोषणा की है. ओमिक्रॉन मामले कम गंभीर, अस्पताल में भर्ती होने की संख्या भी कम: दक्षिण अफ्रीका अध्ययन

राज्य सरकार की ओर से जारी नये दिशानिर्देशों का उद्देश्य लोगों की आवाजाही और गतिविधियों पर पाबंदियों को कड़ा करना है क्योंकि कोरोना वायरस और उसके नये स्वरूप के मामले राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं.

गृह विभाग की ओर से रविवार को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के समस्त नगर निगम/ नगरपालिका क्षेत्र में कक्षा 12 वीं तक की शैक्षणिक (विद्यालय/ कोचिंग) गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद रहेंगी परन्तु ऑनलाइन अध्ययन जारी रहेगा.

इससे पहले सरकार ने जयपुर और जोधपुर नगर निगम क्षेत्रों में पहली से आठवीं तक की कक्षाएं 17 जनवरी तक बंद करने की घोषणा की थी. राज्य में सोमवार से स्कूल बंद रहेंगे जबकि बाकी पाबंदिया 11 जनवरी से प्रभावी होंगी. वहीं राज्य में शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है. इस दौरान सभी बाजार कार्यालय और व्यवसायिक परिसर बंद रहेंगे.

वहीं महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में शैक्षणिक /कोचिंग गतिविधियां कोविड उपयुक्त व्यवहार के अनुसार सुनिश्चित की जायेंगी. वहीं विवाह समारोह के आयोजन में अधिकतम 100 (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी तक 50) व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी. विवाह समारोह में बैंड बाजा वालों को संख्या से अलग रखा जायेगा.

निरंतर उत्पादन और रात की पाली वाले कारखानों, आईटी और ई कामर्स, दवा की दुकानों, विवाह संबंधी सेवाओं, आपातकालीन सेवाओं और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन और स्वास्थ्य सेवाओं को छूट दी गई है.

वहीं दुकानें, मॉल और अन्य व्यवसासिक प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक खुले रहेंगे जबकि रेस्टोरेंट और क्लब रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, बैंक्वेट हॉल आदि रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे. सभी धार्मिक स्थल रात 8 बजे तक खुलेंगे और माला, प्रसाद (मिठाई) चादर या कोई अन्य प्रसाद चढाने पर प्रतिबंध रहेगा. प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा.

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