Tamil Nadu: तमिलनाडु में कुछ ढील के साथ पाबंदियां 21 जून तक लागू

तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लागू पाबंदियों में कुछ ढील देने की घोषणा की है. इसके तहत 35 दिनों के बाद 14 जून से सैलून, पार्क और शराब की दुकानें खुल जाएंगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: PTI)

चेन्नई, 12 जून : तमिलनाडु सरकार (Government of Tamil Nadu) ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लागू पाबंदियों में कुछ ढील देने की घोषणा की है. इसके तहत 35 दिनों के बाद 14 जून से सैलून, पार्क और शराब की दुकानें खुल जाएंगी. मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (MK Stalin) ने इसकी घोषणा करते हुए लोगों से कोविड-19 के संबंध में निर्देशों का पालन करने को कहा है.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि राज्य में कोयंबटूर और नीलगिरि समेत 11 जिलों में कोविड-19 के अपेक्षाकृत अधिक मामलों में कारण वहां कम छूट मिलेगी. बाकी 27 जिलों में ज्यादा ढील दी जाएगी. यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र: मुंबई में लगातार हो रही बारिश से अंधेरी सबवे में भरा पानी

विज्ञप्ति के मुताबिक ढील संबंधी यह आदेश 14 जून से लागू होगा. सिनेमा और बस सेवा पर 21 जून तक पाबंदी लागू रहेगी. चेन्नई समेत 27 जिलों में 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ उद्योगों का कामकाज जारी रहेगा.

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