नए ट्रैफिक नियम: निजी वाहनों पर जाति, पदों के नाम और स्लोगन के इस्तेमाल पर भरना पड़ सकता है जुर्माना
राजस्थान पुलिस के यातायात विभाग ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को राजस्थान में चलने वाले निजी वाहनों पर स्वयं की जाति, पदों का नाम, भूतपूर्व पद, गांव का नाम, विभिन्न चिन्हों और स्लोगन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है.
जयपुर: राजस्थान (Rajasthan)पुलिस के यातायात विभाग ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को राजस्थान में चलने वाले निजी वाहनों पर स्वयं की जाति, पदों का नाम, भूतपूर्व पद, गांव का नाम, विभिन्न चिन्हों और स्लोगन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है. यातायात पुलिस अधीक्षक (पुलिस मुख्यालय) ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों और जयपुर जोधपुर के पुलिस आयुक्तों को मंगलवार को एक पत्र लिखा.
पत्र के अनुसार राज्य में चलने वाले निजी वाहनों पर स्वयं की जाति, संगठनों के पदों का नाम, भूतपूर्व पद, गांव का नाम, विभिन्न चिन्ह और स्लोगन का इस्तेमाल प्रतिबंधित होगा. यह भी पढ़े: दिल्ली में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने तोड़ा यातायात नियम तो भरना होगा डबल जुर्माना
पत्र में इस पर की जाने वाली कार्रवाई और जुर्माने के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है. निजी वाहनों पर स्वयं की जाति, संगठनों के पदों का नाम, भूतपूर्व पद, गांव का नाम, विभिन्न चिन्हों और स्लोगन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाये जाने के बारे में नागरिक अधिकार संस्था के महासचिव सुरेश सैनी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुझाव दिया था