जयपुर, 24 अगस्त : जैसलमेर की एक पोक्सो अदालत ने एक मानसिक रूप से बीमार नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने मंगलवार को अपने आदेश में श्रवण राम उर्फ समरम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
जैसलमेर के एसपी भंवर सिंह नथावत ने बताया कि फरवरी में मंदबुद्धि बच्ची को अकेला देख श्रवण राम बच्चे को सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. वारदात को अंजाम देने के बाद उसने किसी से शिकायत करने पर नाबालिग को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. यह भी पढ़ें : टीएमसी के अनुब्रत ने न्यायाधीश के खिलाफ धमकी की सीबीआई जांच की मांग की
घबराई हुई बच्ची ने घर आकर अपनी मां को घटना के बारे में बताया. मां ने थाना रामदेवरा में शिकायत दर्ज कराई. आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. एसपी नथावत की टीम ने चार दिन के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर पुख्ता सबूत जुटाकर आरोपी के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश की. दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं. पुलिस अधिकारी ने सभी गवाहों को समय पर कोर्ट में पेश कर बयान दिलवाया.