राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट को नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने वाला ट्वीट हटाने की जानकारी दी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की के बारे में कथित संवेदनशील विवरण वाला एक ट्वीट हटा दिया है, जिसके साथ 2021 में कथित तौर पर बलात्कार किया गया था और बाद में हत्या कर दी गई थी.
नई दिल्ली, 25 जनवरी : कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की के बारे में कथित संवेदनशील विवरण वाला एक ट्वीट हटा दिया है, जिसके साथ 2021 में कथित तौर पर बलात्कार किया गया था और बाद में हत्या कर दी गई थी.
सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश म्हादलेकर ने 2021 में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यौन उत्पीड़न का शिकार हुई नाबालिग लड़की की पहचान उजागर कर राहुल गांधी ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का उल्लंघन किया है. यह भी पढ़ें : अजित पवार गुट ने राकांपा की आंतरिक चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए
उनकी याचिका में कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की शिकार नौ साल की लड़की की पहचान उजागर करने के लिए राहुल के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी. एक्स के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि संबंधित ट्वीट हटा दिया गया है.
दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के रजिस्ट्रार की शिकायत के आधार पर गांधी के खिलाफ सितंबर 2021 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें यह भी कहा गया कि एक और एफआईआर, जो शुरू में अगस्त 2021 में दर्ज की गई थी, मुकदमा लंबित है, और भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप तय किए जाने बाकी हैं. अदालत ने म्हादलेकर की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि रिट याचिका में की गई प्रार्थनाएं की गई कार्रवाई के आलोक में संतुष्ट हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 25, 2024 08:53 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

