देश

Rahul Gandhi Defamation Case: अतिम शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें! यूपी की सुल्तानपुर कोर्ट ने 16 दिसंबर को किया तलब

अमित शाह पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भारी पड़ गई है.उन्हें कोर्ट ने तलब किया है। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने यह आदेश देते हुए 16 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की है

Rahul Gandhi Defamation Case: अतिम शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें! यूपी की सुल्तानपुर कोर्ट ने 16 दिसंबर को किया तलब
Amit Shah, Rahul Gandhi (Photo Credit: Facebook)

Rahul Gandhi Defamation Case: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर  कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भारी पड़ गई है.उन्हें कोर्ट ने तलब किया है. एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने यह आदेश देते हुए 16 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की है. सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष, भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिस पर अब निर्णय आया है. मिश्र ने अपने परिवाद में लिखा है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। इसमें राहुल गांधी अमित शाह पर विवादित टिप्पणी कर रहे थे.

मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी को दंडाधिकारी ने आइपीसी की धारा 500 के तहत सुनवाई के लिए तलब किया है. उन्हें समन जारी कर नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है. यह भी पढ़े: Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद कपिल सिब्बल बोले, मैंने जो कहा था वह सही साबित हुआ

विजय मिश्र ने कहा कि किसी के खिलाफ झूठी बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने वालों को राजनीति में नहीं रहना चाहिए। पांच साल बाद अच्छा निर्णय आया है. अभी तो सजा होना बाकी है.

याचिकाकर्ता विजय मिश्र ने कहा कि राहुल के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुईं. क्योंकि, वे खुद भाजपा से जुड़े हुए थे. उनकी भी समाज में मानहानि हुई है। इसलिए, उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दायर किया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 27, 2023 09:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).