डॉ कफील की मुश्किलें बढ़ी, रिहाई से पहले योगी सरकार ने लगाया National Security Act - अब नहीं होगी जेल से रिहाई

उत्तर प्रदेश के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित प्रवक्ता डॉक्टर कफील खान (Dr Kafeel Khan) के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कर्रवाई की. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) में भड़काऊ बयान देने के बाद डॉ. कफील खान यूपी पुलिस और प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) लगा दिया है. रसूका लगने के बाद कफील खान की मुसीबतें और भी बढ़ गई हैं. बता दें कि इससे पहले डॉक्टर कफील खान को अलीगढ़ कोर्ट से 60,000 रुपये के जमानती बॉन्ड पर जमानत मिल गई थी. लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया था.

डॉक्टर कफील खान ( फोटो क्रेडिट- PTI )

उत्तर प्रदेश के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित प्रवक्ता डॉक्टर कफील खान (Dr Kafeel Khan) के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कर्रवाई की. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) में भड़काऊ बयान देने के बाद डॉ. कफील खान पर यूपी पुलिस और प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) लगा दिया है. रसूका लगने के बाद कफील खान की मुसीबतें और भी बढ़ गई हैं. बता दें कि इससे पहले डॉक्टर कफील खान को अलीगढ़ कोर्ट से 60,000 रुपये के जमानती बॉन्ड पर जमानत मिल गई थी. लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया था.

ज्ञात हो कि कफील खान ने पिछले साल 12 दिसंबर 2019 के दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ( Aligarh Muslim University ) में नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था. जिसके बाद कफील खान के खिलाफ 13 दिसंबर को सिविल लाइन में मामला दर्ज किया गया था. उसके बाद से ही पुलिस उनकी तलाश में मुंबई पहुंच गई थी. जहां से उन्हें 29 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया. यहां कफील सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने गए थे.

गौरतलब हो कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2017 में ऑक्सिजन की कमी के कारण 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी. जिसके बाद डॉक्टर कफील को चिकित्सा लापरवाही, भ्रष्टाचार के आरोपों में सस्पेंड कर दिया गया था. डॉ कफील ने इन आरोपों के चलते 9 महीने जेल में काटे थे. जमानत पर बाहर आने के बावजूद डॉ. कफील लगातार सस्पेंड रहे.

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