Rajasthan Political Crisis: कांग्रेस में 6 बीएसपी विधायकों के विलय के खिलाफ बीजेपी नेता मदन दिलावर की याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने किया खारिज

राजस्थान में सचिन पायलट की नाराजगी के बाद शुरू हुआ राजनीतिक घमासान अब तक खत्म नहीं हुआ है. सचिन पायलट जहां इस मामले में सामने नजर नहीं आ रहे है. वहीं अशोक गहलोत अब तक कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने में कामयाब हुए हैं. इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है. राजस्थान हाईकोर्ट में बीजेपी नेता मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई शुरू कर उसे खारिज कर दिया है. मदन दिलावर ने बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में मर्जर के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की ​थी.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Photo Credit: PTI)

जयपुर. राजस्थान में सचिन पायलट (Sachin Pilot) की नाराजगी के बाद शुरू हुआ राजनीतिक घमासान (Rajasthan Political Crisis) अब तक खत्म नहीं हुआ है. सचिन पायलट जहां इस मामले में सामने नजर नहीं आ रहे है. वहीं अशोक गहलोत अब तक कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने में कामयाब हुए हैं. इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है. बताना चाहते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट (High Court) में बीजेपी नेता मदन दिलावर (BJP MLA Madan Dilawar) की याचिका पर सुनवाई शुरू कर उसे खारिज कर दिया है. मदन दिलावर ने बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में मर्जर के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की ​थी.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के वकील प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि कोर्ट ने मदन दिलावर की अपील का ​निस्तारण कर दिया है और कुछ निर्देश दिए हैं. यह भी पढ़ें-Rajasthan Political Crisis: बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी को राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस

ANI का ट्वीट-

ज्ञात हो कि बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बहुजन समाज पार्टी के विधायक लखन सिंह), राजेन्द्र सिंह गुढ़ा, दीपचंद खेड़िया, जोगेन्दर सिंह अवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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