केरल हाई कोर्ट ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में सीबीआई जांच के एकल पीठ के आदेश को किया खारिज

केरल हाई कोर्ट ने कन्नूर जिले में युवा कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में सीबीआई जांच के एकल पीठ के आदेश को शुक्रवार को खारिज कर दिया. युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सुहैब (29) की माकपा कार्यकर्ताओं ने 12 फरवरी, 2018 को धारदार हथियार से वारकर कथित तौर पर हत्या कर दी थी.

केरल हाई कोर्ट ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में सीबीआई जांच के एकल पीठ के आदेश को किया खारिज

केरल हाई कोर्ट ने कन्नूर जिले में युवा कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में सीबीआई जांच के एकल पीठ के आदेश को शुक्रवार को खारिज कर दिया. युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सुहैब (29) की माकपा कार्यकर्ताओं ने 12 फरवरी, 2018 को धारदार हथियार से वारकर कथित तौर पर हत्या कर दी थी.

राजनीति Bhasha|
केरल हाई कोर्ट ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में सीबीआई जांच के एकल पीठ के आदेश को किया खारिज
केरल हाई कोर्ट (Photo Credit- Twitter)

कोच्चि : केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने कन्नूर जिले में युवा कांग्रेस (Congress) के एक कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में सीबीआई (CBI) जांच के एकल पीठ के आदेश को शुक्रवार को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय (Hrishikesh Roy) की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ केरल सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की.

अपनी याचिका में सरकार ने तर्क दिया कि एकल पीठ ने राज्य पुलिस द्वारा तेजी से की गई न्यायिक एवं निष्पक्ष जांच पर गौर किए बिना तथा उन्हें इसके जवाब में आवेदन दायर करने का मौका दिए बिना सात मार्च, 2018 को आदेश पारित कर दिया था. युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सुहैब (29) की माकपा कार्यकर्ताओं ने 12 फरवरी, 2018 को धारदार हथियार से वारकर कथित तौर पर हत्या कर दी थी.

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