नई दिल्ली : केंद्र ने देशभर के 84 हवाईअड्डों पर मार्च 2020 तक बॉडी स्कैनर (Body Scanner) लगाने का निर्देश दिया है. एक आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक धातु की वस्तुओं का पता लगाने के लिए हाथ से ली जाने वाली तलाशी के अलावा हाथों में पकड़े जाने वाले स्कैनर एवं दरवाजा नुमा मेटल डिटेक्टर के स्थान पर बॉडी स्कैनर लगाए जाएंगे.
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की ओर से सभी हवाईअड्डों को इस साल अप्रैल में भेजे गए सर्कुलर में कहा गया है, “ वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर एवं हाथ में पड़े जाने वाले डिटेक्टर और गैर धातु हथियारों एवं विस्फोटकों का पता नहीं लगा सकते. बॉडी स्कैनर शरीर में छिपाए गए धातु एवं गैर धातु वस्तुओं को पकड़ सकते हैं.”
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सर्कुलर में 84 हवाईअड्डों के लिए बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल करने के दौरान पालन की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं का भी जिक्र किया गया है. वर्तमान में देश के करीब 105 क्रियाशील हवाईअड्डों में से 28 को अत्याधिक संवेदनशील माना गया है जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों और जम्मू-कश्मीर एवं पूर्वोत्तर जैसे संघर्षरत क्षेत्रों के हवाईअड्डे शामिल हैं.
वहीं 56 हवाईअड्डों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है. सर्कुलर के मुताबिक इन 28 अति संवेदनशील तथा 56 संवेदनशील हवाईअड्डों को मार्च 2020 तक जबकि शेष हवाईअड्डों को मार्च 2021 तक बॉडी स्कैनर लगाने होंगे.