नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है. बताना चाहते है कि एयरसेल मैक्सिस मामले (Aircel-Maxis Case) में ट्रायल कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को जमानत देने के खिलाफ ईडी (Enforcement Directorate) ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का रुख कर लिया है.
ज्ञात हो कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने पिछली सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) और कार्ति (Karti Chidambaram) को अग्रिम जमानत दे दिया था. कोर्ट द्वारा जमानत दिए जानें के बाद से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि जांच एजेंसी सीबीआई (Central Bureau of Investigation) और ईडी दोनों ही दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रूख कर सकते हैं. यह भी पढ़े-एयरसेल-मैक्सिस केस: पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को अदालत से मिली अग्रिम जमानत
पी चिदंबरम, कार्ति की अग्रिम जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची ईडी-
Enforcement Directorate has moved Delhi High Court challenging trial court order which had granted anticipatory bail to Congress leader P Chidambaram and his son Karti Chidambaram in Aircel-Maxis case. pic.twitter.com/lLHYA9JXa8
— ANI (@ANI) October 10, 2019
गौर हो कि यह पूरा मामला विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) से जुड़ा हुआ है. वर्ष 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील (Aircel-Maxis Deal)को कांग्रेस नेता ने बतौर वित्त मंत्री रहते मंजूरी दी थी. आरोप है कि पी चिदंबरम को 600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को ही मंजूरी देने का अधिकार था. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. एयरसेल-मैक्सिस डील (Aircel-Maxis Deal) का मामला 3500 करोड़ की एफडीआई (FDI) की मंजूरी से जुड़ा हुआ है.इस दौरान पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने नियमों को ताक पर रखकर मंजूरी दी थी.