Poaching Case: CBI ने 2012 के गैंडे के अवैध शिकार मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया
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नई दिल्ली, 27 अप्रैल: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को 2012 के गैंडे के अवैध शिकार मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान रैडांग इंग्ती के रूप में हुई है. सीबीआई ने कहा कि लगातार प्रयासों के बाद टीम ने दीमापुर के ल्होमीठी गांव में आरोपी का पता लगाया। जहां छापेमारी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. यह भी पढ़ें: Delhi: महिला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने धमकी देकर वसूली की कोशिश के आरोप में एक गिरफ्तार

सीबीआई ने असम सरकार के अनुरोध पर मामला दर्ज किया था और बाद में कार्बी आंगलोंग में रोंगमोंगवे पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच अपने हाथ में ली थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 1 जुलाई 2012 को अज्ञात शिकारियों ने एक गैंडे का शिकार किया था और उसका सींग काट कर ले गए थे. कार्बी आंगलोंग के लोंगकोई टिस्सो गांव में एक खाई में जानवर (गैंडे) का शव मिला था.

जांच के दौरान पता चला कि गैंडे को मारने के बाद उसके सींग को दीमापुर में गिरफ्तार आरोपी को बेच दिया गया था. सीबीआई ने कहा कि अभियुक्तों की मिलीभगत उस व्यक्ति के रूप में सामने आई थी जिसके माध्यम से अवैध सींग का व्यापार किया जाता था और मोटी रकम का लेन-देन किया जाता था. विवेचना के बाद 31 मार्च 2018 को पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। गिरफ्तार आरोपी को दीमापुर स्थित सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा.