Pegasus Case: पेगासस मामले की जांच के लिए बने पश्चिम बंगाल सरकार के आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेगासस मामले की जांच के लिए बनाए गए आयोग के काम पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने आयोग के अभी तक काम करने पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: Wikimedia Commons)

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेगासस मामले की जांच के लिए बनाए गए आयोग के काम पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने आयोग के अभी तक काम करने पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है.

जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही कमेटी बना चुका है

इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कमेटी बना चुका है. पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भरोसा दिया था कि पश्चिम बंगाल सरकार का आयोग अभी काम नहीं करेगा.पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया था. आयोग की वैधता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. राज्य सरकार के वकील के आश्वासन के बावजूद आयोग ने दोबारा काम शुरू कर दिया. मामले के याचिकाकर्ता ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा था. यह भी पढ़ें : लड़कियों की विवाह आयु 21 वर्ष करने तथा चुनाव सुधार विधेयक अगले सप्ताह लोस में होंगे पेश : सरकार

…तब तक राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी

सुनवाई के दौरान 16 दिसंबर को याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी गठित करने के बाद भी राज्य सरकार का आयोग काम कर रहा है. इस पर चीफ जस्टिस ने हैरानी जताई थी. 25 अगस्त को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार के न्यायिक आयोग को निरस्त करने की मांग वाली याचिका जब तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब तक राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी.

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