नई दिल्ली: जस्टिस रंजन गोगोई ने बुधवार को भारत के मुख्य न्यायधीश के रूप शपथ ली. अपने शपथ ग्रहण के पहले ही दिन उन्होंने सख्ती दिखाते हुए कहा कोई फांसी पर चढ़ने वाला है या किसी को उसके घर से बेदखल कर दिया गया है तो ऐसे ही मामलों में तत्काल सुनवाई होगी. अन्यथा अन्य मामलों पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी. जस्टिस गोगोई का यह इशारा उन मामलों को लेकर था. अक्सर देखा गया है कि देश में कई ऐसे मामलों को लेकर बचाव पक्ष के वकील की मांग होती है कि उनके केस की सुनवाई तत्काल की जाए.
बता दें कि जस्टिस रंजन गोगोई ने बुधवार को देश के 46वें चीफ जस्टिस रूप में शपथ ली. अपने शपथ के पहले ही दिन उन्होंने सख्ती दिखाते हुए कहा कि कोर्ट में दायर तत्काल मामलों को लेकर पहले एक लिस्ट बनाई जाएगी. इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि किस मामले पर तुरंत सुनवाई की जाए. यह भी पढ़े: डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लगाया कर चोरी का आरोप, जानिए मामला
गौरतलब हो कि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस गोगोई को भारत के मुख्य न्यायधीश के रूप में शपथ दिलवाई. जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद जस्टिस रंजन गोगोई देश के नए सीजेआई बने हैं. सीजेआई गोगोई का कार्यकाल 13 महीने का होगा. जिसके बाद वह 17 नवंबर 2019 को अपने पद से सेवानिवृत होंगे.