मुजफ्फरनगर : जिले की एक त्वरित अदालत ने 2013 में दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को दस साल कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक मिथुन नाम के व्यक्ति को भारतीय दंड सहिंता की धारा 304 ए के तहत दोषी पाया गया है. उस पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मिथुन के माता-पिता को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है.
अभियोजन के मुताबिक मिथुन की पत्नी पुषा की 31 जुलाई 2013 को शामली में अपने घर में जलने के बाद मौत हो गई थी. उस समय पुषा की शादी को करीब 2 साल हुए थे.