Mumbai Local Train: चलती लोकल ट्रेन से धक्का देकर यात्री की हत्या? बांद्रा-माहिम के बीच दर्दनाक घटना, हिरासत में सहयात्री
जानकारी के मुताबिक, यह घटना दोपहर करीब 1:24 बजे चर्चगेट-बोरीवली स्लो लोकल (ट्रेन नंबर 90467) में हुई, जब ट्रेन बांद्रा स्टेशन की ओर बढ़ रही थी. इसी दौरान कोच नंबर 1508C में मौजूद यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों को सूचना दी कि एक यात्री ने दूसरे यात्री को कथित तौर पर चलती ट्रेन से धक्का दे दिया है.
Mumbai Local Train: मुंबई (Mumbai) की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) में गुरुवार, 20 अगस्त को एक दर्दनाक घटना सामने आई. बांद्रा (Bandra) और माहिम (Mahim) रेलवे स्टेशन के बीच चलती लोकल ट्रेन से कथित तौर पर धक्का दिए जाने के बाद 48 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना के बाद गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) ने एक सहयात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. यह भी पढ़ें: Mumbai AC Local Train: मुंबई की एसी लोकल ट्रेनों में छात्रों के लिए कंसेशन पास की मांग ने पकड़ा जोर, यात्री संगठन पहुंचे रेलवे प्रशासन के पास
चलती ट्रेन से गिरा यात्री, अस्पताल में हुई मौत
जानकारी के मुताबिक, यह घटना दोपहर करीब 1:24 बजे चर्चगेट-बोरीवली स्लो लोकल (ट्रेन नंबर 90467) में हुई, जब ट्रेन बांद्रा स्टेशन की ओर बढ़ रही थी. इसी दौरान कोच नंबर 1508C में मौजूद यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों को सूचना दी कि एक यात्री ने दूसरे यात्री को कथित तौर पर चलती ट्रेन से धक्का दे दिया है.
सूचना मिलते ही जीआरपी के सब-इंस्पेक्टर अरुण कुमार पांडे और उनकी टीम मौके पर पहुंची. बांद्रा और माहिम स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक के पास घायल व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला. उसे तुरंत भाभा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
सहयात्री हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ
प्रारंभिक जांच के दौरान जीआरपी ने 48 वर्षीय अमजद सफरुद्दीन शेख को हिरासत में लिया है. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में शेख ने दावा किया कि उसे लगा ट्रेन के डिब्बे में एक कौवा घुस रहा है और उसे भगाने की कोशिश के दौरान उसने गलती से दूसरे यात्री को धक्का दे दिया. हालांकि, पुलिस इस दावे की पुष्टि कर रही है और घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
बीएनएस की धारा 103 के तहत दर्ज हो सकता है मामला
पुलिस के अनुसार, अमजद शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है और बांद्रा जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है.
यात्रियों के बयान और सबूत खंगाल रही पुलिस
जांच एजेंसियां ट्रेन में मौजूद यात्रियों के बयान दर्ज कर रही हैं. साथ ही उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य और अन्य सबूतों की भी जांच की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यात्री ट्रेन से कैसे गिरा और घटना दुर्घटना थी या जानबूझकर धक्का दिया गया था. फिलहाल मामले की जांच जारी है.