Mumbai Ganeshotsav 2026: गणेशोत्सव में विसर्जन के 4 दिन आधी रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति; देखें तारीखें और नियम

आगामी गणेशोत्सव 2026 के दौरान मुंबई के सार्वजनिक गणेश मंडलों को विसर्जन के चार विशेष दिनों में सुबह 6:00 बजे से लेकर मध्यरात्रि 12:00 बजे तक लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम बजाने की आधिकारिक अनुमति दी गई है. मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह छूट 15, 18, 19 और 25 सितंबर को लागू होगी। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल विसर्जन के निर्धारित दिनों के लिए है और आयोजकों को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों, साइलेंस जोन के नियमों और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा.

Ganpati Visarjan (Photo Credits: Pexel)

मुंबई: मुंबई में सार्वजनिक गणेशोत्सव (Ganeshotsav 2026) के दौरान बाप्पा के विसर्जन जुलूसों में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं और मंडलों के लिए राहत भरी खबर है. मुंबई उपनगरीय जिला प्रशासन ने आगामी उत्सव के दौरान विसर्जन के चार प्रमुख दिनों में रात 12:00 बजे तक लाउडस्पीकर और एम्प्लीफायर बजाने की छूट दे दी है.

यह 10 दिवसीय गणेशोत्सव सोमवार, 14 सितंबर 2026 से शुरू हो रहा है. पारंपरिक विसर्जन जुलूसों में देर रात तक उमड़ने वाली भारी भीड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखते हुए स्थानीय मंडल लंबे समय से इस अनुमति की मांग कर रहे थे. यह भी पढ़ें: Ganeshotsav 2026: गणेशोत्सव को लेकर पुणे पुलिस ने 14 दिनों के लिए लगाईं पाबंदियां, सभा और जुलूस के लिए पूर्व अनुमति लेना होगा जरूरी

किन 4 तारीखों पर मध्यरात्रि 12 बजे तक बजेगा लाउडस्पीकर?

मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केवल निम्नलिखित चार विसर्जन तिथियों पर सुबह 6:00 बजे से रात 12:00 बजे तक साउंड सिस्टम के उपयोग की अनुमति होगी:

 

तारीख व दिन विसर्जन का अवसर अनुमति का समय
15 सितंबर 2026 (मंगलवार) डेढ़ दिन का गणेश विसर्जन (दूसरा दिन) सुबह 06:00 से रात 12:00 बजे तक
18 सितंबर 2026 (शुक्रवार) 5वें दिन का गणेश विसर्जन सुबह 06:00 से रात 12:00 बजे तक
19 सितंबर 2026 (शनिवार) गौरी विसर्जन (Gauri Visarjan) सुबह 06:00 से रात 12:00 बजे तक
25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) अनंत चतुर्दशी (मुख्य 10वां दिन विसर्जन) सुबह 06:00 से रात 12:00 बजे तक

 

नोट: इन चार तारीखों के अलावा अन्य दिनों में लाउडस्पीकर के उपयोग पर सामान्य समय-सीमा (रात 10:00 बजे तक) लागू रहेगी.

नियम और छूट का कानूनी आधार

प्रशासन ने यह छूट ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 की धारा 5(3) के तहत प्रदान की है.

मंडलों के लिए कड़े दिशानिर्देश और पाबंदियां

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि देर रात तक साउंड सिस्टम बजाने की छूट के साथ कुछ अनिवार्य शर्तों का पालन करना होगा:

  1. बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश: सभी आयोजकों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित बॉम्बे हाईकोर्ट के मौजूदा और स्थायी आदेशों का पूर्ण अनुपालन करना अनिवार्य होगा.
  2. साइलेंस जोन में पूर्ण प्रतिबंध: अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के आसपास घोषित 'साइलेंस जोन' (शांत क्षेत्रों) में लाउडस्पीकर का उपयोग किसी भी समय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
  3. डेसिबल सीमा का पालन: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित अधिकतम डेसिबल स्तरों का उल्लंघन नहीं किया जा सकेगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले मंडलों और साउंड ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Share Now