नई दिल्ली: मोदी सरकार (Modi Govt) ने डिजिटल भुगतान (Digital Payment) को बढ़ावा देने लिए टोल टैक्स (Toll Tax) के नियम में एक बड़ा बदलाव किया है. हाईवे पर अब हर गाड़ी की आवाजाही पर फास्टैग (Fastag) जरूरी बनाने का नया तरीका निकाला है. सरकार ने अब नियम बनाया है कि अब सिर्फ उसी को 24 घंटों में लौटने पर टोल टैक्स (Toll Plaza) में मिलने वाली छूट मिलेगी, जिसकी गाड़ी पर वैध फास्टैग होगा. यानी अब अगर आप कैश भुगतान कर के टोल टैक्स देते हैं तो आपको 24 घंटों में वापस लौटने पर टोल टैक्स में मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी. लेकिन जिसकी गाड़ी में फास्टैग लगा रहेगा उसे 24 घंटे के भीतर लौटने पर छूट मिलेगी.
दरअसल बहुत सारे टोल टैक्स पर कुछ विशेष तरह के डिस्काउंट (Discount) दिए जाते हैं. जैसे कुछ गाड़ियों पर डिस्काउंट के तहत टोल टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन अब यह डिस्काउंट तभी मिलेगा, जब उन पर फास्टैग लगा हुआ होगा. डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये नियम बनाया गया है कि भुगतान स्मार्ट कार्ड, फास्टैग या फिर किसी अन्य प्रीपेड इंस्ट्रुमेंट के जरिए ही होगा. यह भी पढ़े: सोमवार से पेट्रोल-पंपों पर मिलेगा फास्टटैग बारकोड, लोगों को टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों से मिलेगी निजात
बता दें कि नियमों में किया गया ये बदलाव उस केस में भी फायदेमंद साबित होगा, जब कोई वाहन चालक 24 घंटों के अंदर कहीं गया है और वह वापस आता है. ऐसी स्थिति में डिस्काउंट पाने के लिए पहले से कोई रसीद आदि लेने के जरूरत नहीं होगी. बल्कि वह वाहन चालक 24 घंटों के अंदर लौटता है तो खुद ही उसके फास्टैग खाते से डिस्काउंट लगाकर पैसे कटेंगे.