Tax Exemption on Leave Encashment: मोदी सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को दिया गिफ्ट, अवकाश नकदीकरण पर टैक्स छूट की बढ़ी हुई सीमा अधिसूचित

केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर या अन्य स्थिति में अवकाश नकदीकरण पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने को अधिसूचित कर दिया है

PM Narendra Modi (Photo Credit: Twitter/ANI)

Tax Exemption on Leave Encashment: गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण पर टैक्स छूट (उसकी सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में, चाहे सेवानिवृत्ति पर हो या कोई अन्य स्थिति हो) पहले आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10एए)(ii) के तहत केवल अधिकतम 3 लाख रुपये थी.

माननीया वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण, 2023 में किए गए प्रस्ताव पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर या अन्य स्थिति में अवकाश नकदीकरण पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने को अधिसूचित कर दिया है, जो कि 01.04.2023 से प्रभावी माना जाएगा.

अधिनियम की धारा 10(10एए)(ii) के तहत आयकर से छूट प्राप्त कुल राशि 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी जहां इस तरह के भुगतान गैर-सरकारी कर्मचारी द्वारा एक से अधिक नियोक्ता से उसी पिछले वर्ष में प्राप्त किए जाते हैं.

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 10(10एए)(ii) के तहत आयकर से छूट प्राप्त कुल राशि 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी, जैसा कि किसी पिछले वर्ष या वर्षों में धारा 10(10एए)(ii) के तहत कर्मचारी की कुल आय में पहले से ही अनुमत या स्वीकृत टैक्स छूट से घटाया गया है.

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