Maharashtra Voter List Revision: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में SIR के बाद 31 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, ऐसे चेक करें अपना नाम

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा चलाए गए विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बाद 31 अगस्त 2026 को मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र की प्रारूप मतदाता सूची जारी की जाएगी. नागरिक 30 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.

Maharashtra Voter List Revision:  बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मुंबई शहर, उपनगरीय जिलों और महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान को पूरा कर लिया है. इस प्रक्रिया के तहत मुंबई सहित राज्य भर की प्रारूप मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) 31 अगस्त 2026 को आधिकारिक रूप से प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद राज्य के नागरिक मतदाता सूची में अपने नाम और विवरण की जांच कर सकेंगे.

फॉर्म संकलन और मतदान केंद्रों का पुनर्गठन

पुनरीक्षण अभियान के दौरान मुंबई, ठाणे और अन्य शहरी क्षेत्रों में गणना फॉर्म (Enumeration Forms) एकत्र करने में कुछ प्रशासनिक चुनौतियां सामने आई थीं. स्थिति को सुचारू बनाने और मतदाताओं की सुगमता के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 24 अगस्त को मतदान केंद्रों के पुनर्गठन को मंजूरी दी. जनसंख्या के नए आंकड़ों और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर मतदान केंद्रों की सीमाओं में संशोधन किया गया है ताकि मतदान दिवस पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.

प्रारूप सूची में नाम जांचने के प्रमुख माध्यम

31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद नागरिक निम्नलिखित माध्यमों से अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं:

दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय-सीमा

यदि प्रारूप मतदाता सूची में किसी नागरिक का नाम शामिल नहीं है, या विवरण में कोई सुधार आवश्यक है, तो वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन जमा कर सकते हैं:

4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, सभी दावों और आपत्तियों की समीक्षा पूरी होने के बाद मुंबई और महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी असत्यापित या भ्रामक जानकारी से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही अपने मतदाता विवरण की पुष्टि करें.

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