Maharashtra Shocker: तलाकशुदा महिला के प्रेमी ने नाबालिग बेटी के साथ किया रेप, मां पर मदद करने का आरोप

महाराष्ट्र के औरंगाबाद (Aurangabad) में एक तलाकशुदा 36 वर्षीय महिला उसका जिस पुरुष से अवैध संबंध थे. उसने अपनी बेटी को भी यौन शोषण करने की अनुमति दी. पीड़िता के शिकायत के बाद पुंडलिकनगर पुलिस (Pundliknagar Police) ने आरोपी सोहम गाडे (गडेकर) Soham Gade (Gadekar)और उस मां को गिरफ्तार कर लिया है.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: LatestLY)

मुंबई: महाराष्ट्र के औरंगाबाद (Aurangabad) में एक तलाकशुदा महिला उसका जिस पुरुष से अवैध संबंध थे. उसने अपनी बेटी को भी यौन शोषण में मदद की. पीड़िता के शिकायत के बाद पुंडलिकनगर पुलिस (Pundliknagar Police) ने आरोपी सोहम गाडे (गडेकर) Soham Gade (Gadekar)और उस मां को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने बताया कि नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर ही दोनों को गिरफ्तार किया गया है. यह भी पढ़े: Bhopal Honour Killing: भोपाल में लव मैरिज से नाराज पिता ने बेटी से रेप के बाद की हत्या, गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार आरोपी सोहम का औरंगाबाद के गरखेड़ा इलाके में पिछले 17 साल से रहने वाली तलाकशुदा महिला के साथ अवैध संबंध थे. वहीं पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा, सोहम गाडे पिछले छह साल से नियमित रूप से उनके घर आता जाता था. वह रात में भी कभी- कभी रुकता था. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी मां ने पिछले साल अगस्त, 2020 में सोहम को उसके साथ बलात्कार करने की अनुमति दी.

पीड़िता के बताने के अनुसार घटना के वक्त उसकी मां भी वहां मौजूद थी. जिसके बाद उसने दो और बार उसके साथ रेप किया. अपनी इज्जत को लूटते देख पीड़िता ने अपनी मां और सोहम के डर से घर छोड़ दिया, लेकिन कही पर रहने का ठिकाना ना मिलने पर वह वापस मां के पास रहने के लिए वापस आ गई. पीड़िता ने अपनी शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया है.

अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसके साथ सोहम द्वारा किये जा रेप को लेकर दोनों धमकी दी थी कि वह इस बात को यदि किसी को बता देगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा. पीड़िता ने बताया कि उसकी मां उसकी अरेंज मैरिज करवाने के लिए उसके ऊपर दबाव डाल रही थी. मां के दवाब को लेकर पीड़िता ने चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर से संपर्क किया, जिसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर ने पुंडलिकनगर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दी.

पुंडलिकनगर पुलिस स्टेशन ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.

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