Maharashtra: सरकार ने और सख्त किए कोरोना प्रतिबंध, शादी में सिर्फ 50 लोग हो सकेंगे शामिल; ये नए नियम होंगे लागू
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: PTI)

महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना (COVID-19) के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं. एक तरफ जहां कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है वहीं ओमिक्रॉन (Omicron) के मामले भी खतरनाक होते दिख रहे हैं. स्थिति लगातार भयावह होती दिख रही है. महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5368 केस सामने आए हैं. वहीं ओमिक्रॉन के 198 मामले सामने आ चुके हैं. इस बीच ठाकरे सरकार ने गुरुवार देर रात अपने पिछले आदेश को संशोधित किया और नए प्रतिबंध लागू किए. Maharashtra : मुुंबई में धारा 144 लागू, 7 जनवरी तक नए साल के जश्न और पार्टियों पर लगी रोक.

गुरुवार देर रात एक संशोधित आदेश में, महाराष्ट्र सरकार ने शादियों, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों और अंत्येष्टि में उपस्थिति पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की.

महाराष्ट्र सरकार ने नए आदेश में कहा है कि शादियों में अब 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं है. वहीं अंतिम संस्कार के दौरान केवल 20 लोगों को अनुमति दी जाती है. भीड़ से बचने के लिए धारा-144 लागू की गई है. ये प्रतिबंध 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से लागू होंगे और अगले आदेश तक जारी रहेंगे.

आदेश के अनुसार शादी या किसी अन्य सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक आयोजन में, उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या 50 व्यक्तियों तक सीमित होगी. अंतिम संस्कार में उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या 20 तक सीमित है."

गुरुवार को मुंबई में में कोरोना के 3,671 नए मामले सामने आए. इसी के साथ ही मुंबई में कोविड-19 मामलों में 46 प्रतिशत की उछाल देखा गया. मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 190 मामले भी दर्ज किए गए, जो अब तक एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस हैं. मुंबई में अब तक ओमिक्रॉन के 327 मामले सामने आ चुके हैं.

इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के कारण मुंबई में 7 जनवरी तक धारा-144 लागू की थी. इसके अलावा, पुलिस ने रेस्तरां, होटल, बार, पब, रिसॉर्ट और क्लब में नए साल के जश्न और पार्टियों पर भी प्रतिबंध लगाया था.