LPG Cylinder Booking Rule: ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए खत्म हुआ 45 दिनों का इंतजार; केंद्र सरकार ने देश भर में लागू किया 25 दिन का समान रीफिल नियम

केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दोबारा बुकिंग को लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया है. केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने घोषणा की है कि देश भर के सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए अब 25 दिन का समान रीफिल बुकिंग अंतराल तय किया गया है. इससे पहले मध्य पूर्व संकट के चलते आपूर्ति बाधित होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए न्यूनतम 45 दिनों का अनिवार्य इंतजार करना पड़ता था, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह सीमा 25 दिन थी.

File Image of LPG Cylinders (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली: ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की रीफिल बुकिंग (LPG Refill Booking) से जुड़े नियमों में बड़ा संशोधन किया है। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को निर्देश दिया है कि वे देश भर में घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए 25 दिनों का एकसमान बुकिंग अंतराल तुरंत प्रभाव से लागू करें।

केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति में हुए उल्लेखनीय सुधार और लंबित बुकिंग बैकलॉग में कमी को देखते हुए यह प्रतिबंध हटाया गया है.

ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के बीच खत्म हुआ अंतर

इससे पहले केंद्र सरकार ने आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रवार अलग-अलग बुकिंग समय-सीमा निर्धारित की थी:

केंद्र ने OMC को पूरे भारत में LPG रिफिल बुकिंग के लिए एक समान 25-दिन का अंतराल लागू करने का निर्देश दिया

मध्य पूर्व संकट के कारण लागू हुआ था 45 दिन का नियम

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्य पूर्व (Middle East) में भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष के कारण कच्चे तेल व एलपीजी की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई थी:

तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी सभी सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों को आधिकारिक पत्र जारी किया है:

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