Lok Sabha, Assembly Elections 2024: EC का फरमान, 19 अप्रैल को मतदान शुरू होने से लेकर 1 जून शाम को खत्म होने तक एग्जिट पोल पर लगाईं रोक
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर आगामी लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़े एग्जिट पोल आयोजित करने, प्रकाशित करने या प्रचारित करने पर रोक लगा दी.
नई दिल्ली, 29 मार्च: चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर आगामी लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़े एग्जिट पोल आयोजित करने, प्रकाशित करने या प्रचारित करने पर रोक लगा दी. यह भी पढ़ें: Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की एक और लिस्ट, जानें किसे कहां से दिया टिकट
निषेधाज्ञा की अवधि 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 1 जून को शाम 6:30 बजे समाप्त होगी. यह प्रतिबंध प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य प्रसार पद्धति सहित सभी प्रकार के मीडिया पर लागू होता है.
उपरोक्त आम चुनावों और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया के समापन तक 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जनमत सर्वेक्षणों या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनाव-संबंधित सामग्री का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा.