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उत्तर प्रदेश: बड़े भाई और भतीजों ने मिलकर की छोटे भाई की हत्या, कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास की सुनाई सजा

स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर हत्या के मामले में मृतक के बड़े भाई और दो भतीजों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

उत्तर प्रदेश: बड़े भाई और भतीजों ने मिलकर की छोटे भाई की हत्या, कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास की सुनाई सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर, (Photo Credit: फाइल फोटो)

बांदा/उत्तर प्रदेश:  स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर हत्या के मामले में मृतक के बड़े भाई और दो भतीजों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने चार साल पुराने इस मामले में तीनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह दीक्षित ने शुक्रवार को बताया कि ‘नरैनी कोतवाली क्षेत्र के नंदवारा गांव में बांस और जामुन के पेड़ काटने के विवाद में 24 अप्रैल 2014 को बड़े भाई चुन्नू, उसके दो बेटे छोट्टू व भैयाराम ने कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर छोटे भाई मोतीलाल को गंभीर रूपसे घायल कर दिया था.

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उसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी. मृतक के अन्य छोटे भाई सोमदेव की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा-304 आईपीसी का आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 08, 2019 03:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).