भोपाल, 10 अक्टूबर : मध्य प्रदेश पुलिस ने शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. यह कार्रवाई राज्य सरकार की प्रमुख लाडली बहन योजना के बारे में उनकी कथित तौर पर गुमराह करने वाली टिप्पणी को लेकर की गई है. भोपाल अपराध शाखा ने भाजपा महिला मोर्चा की जिला इकाई की अध्यक्ष वंदना जाचक और उपाध्यक्ष सुषमा चौधरी की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया है. संजय राउत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (2) के तहत गलत जानकारी देने वाले बयान प्रसारित करने और धारा 356 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
शिकायत में कहा गया है कि संजय राउत ने मध्यप्रदेश शासन की लाडली बहना योजना के संबंध में जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए कहा था कि "बाजू में मध्यप्रदेश है जाके देखिये योजना शुरू है ही नहीं वहां के जो वित्त सचिव है उनका आदेश देखिये आप. क्या है यह बहुत ही इनवैलिड योजना है जो फलदायी नहीं होगी. मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है वहां लाडली बहना योजना चलाई और यह लाडली बहन योजना बंद हो गई है तो महाराष्ट्र में भी बंद हो जायेगी." आरोप है कि इस तरीके से संजय राउत बहनों में लोकप्रिय लाड़ली बहना योजना के प्रति झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं जिससे प्रदेश की माताएं बहनें आंदोलित हो जाए, उपद्रव करना शुरू कर दें, कानून व्यवस्था बिगड़ जाए. यह भी पढ़ें : बंगाल : आरजी कर हत्याकांड के विरोध में जूनियर डॉक्टरों का दुर्गा पूजा उत्सव के बीच आमरण अनशन जारी
शिकायत में आगे कहा गया है कि संजय राउत ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव की छवि धूमिल हो, महिला नागरिक एवं लाडली बहना योजना की लाभार्थी बहना आंदोलित हो जाएं. जिन्हें हर माह 1,250 रूपये प्रति माह प्राप्त हो रहे है. इसके बावजूद भी जानबूझकर आपराधिक षड़यंत्र कर लाडली बहना योजना के बारे में बोला गया है. उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत सरकार प्रदेश की 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये की आर्थिक मदद देती है.