कोलकाता (भाषा): शहर की एक अदालत ने 16 वर्षीय एक लड़के और एक अन्य व्यक्ति को 12 वर्षीय एक लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने अपराध की जघन्य प्रकृति को देखते हुये नाबालिग लड़के को वयस्क माना.
पीड़िता की मां द्वारा दायर एक शिकायत के मुताबिक, लड़की को 16 दिसंबर 2017 के शाम में अगवा कर लिया गया और दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया. सियालदह अदालत के न्यायाधीश जिमुत बहान बिस्वास ने सामूहिक बलात्कार और पोक्सो कानून के प्रावधानों के तहत अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
साथ ही अदालत ने दोनों पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया। इस जुर्माने की 90 फीसदी राशि पीड़िता को दी जाएगी. अदालत ने प्रदेश सरकार को भी पॉक्सो ऐक्ट के तहत पीड़िता को तीन लाख रुपए दिए जाने के निर्देश दिए. यह राशि सरकार को आदेश जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर देनी होगी। अदालत ने कोलकाता पुलिस के जॉइंट कमिश्नर (क्राइम) को भी निर्देश दिए कि भविष्य में पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.