कर्नाटक हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में गुप्तांग गंवाने वाले व्यक्ति को 17.66 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया
कर्नाटक उच्च न्यायालय (Photo Credits: Wikimedia Commons)

बेंगलुरू, 27 जनवरी : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक सड़क दुर्घटना में अपना गुप्तांग गंवाने वाले व्यक्ति को 17.66 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता बसवराजू 11 साल पहले हावेरी जिले के रानीबेन्नूर शहर में एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे और उनके गुप्तांगों को स्थायी नुकसान पहुंचा था. मुआवजे की उनकी याचिका पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति एस.जी.पंडित और न्यायमूर्ति ए.आर. फैसला पारित किया. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने पहले दुर्घटना के लिए केवल 50,000 रुपये का मुआवजा तय किया था और बीमा कंपनी को पीड़ित को अन्य दावों सहित कुल मुआवजे के 3.73 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था.

याचिकाकर्ता को हुए नुकसान को देखते हुए हाईकोर्ट ने राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया और कुल मिलाकर बीमा कंपनी को उसे मुआवजे के रूप में 17.68 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. हालांकि याचिकाकर्ता ने कुल 11.75 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी, लेकिन पीठ ने उनके राज्य के साथ सहानुभूति रखते हुए मुआवजे की अधिक राशि तय की थी. बसवराजू 2011 में सड़क पर चलते समय पीछे से आ रहे एक ट्रक से टकरा गए थे. मामले के सभी पहलुओं को ध्यान से देखते हुए, पीठ ने कहा कि, दुर्घटना के प्रभाव के कारण याचिकाकर्ता ने शादी करने की संभावना खो दी है और उसके पास वैवाहिक जीवन का आराम अब नहीं होगा. उनके नुकसान की भरपाई पैसों के मामले में कभी नहीं की जा सकती. यह भी पढ़े : मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते स्कूलों को 31 के बाद खोलने पर संशय

पीठ ने आगे कहा कि, इसी तरह भविष्य में होने वाले नुकसान के कारण उसके दर्द और पीड़ा की भरपाई नहीं की जा सकती. याचिकाकर्ता को अविवाहित के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना होगा. अगर वह शादी कर भी लेता है तो उसके जैविक बच्चे नहीं हो सकते. अदालत ने अपने हालिया आदेश में रेखांकित किया कि इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि में वृद्धि की गई है.