Karnataka Gutkha Ban: कर्नाटक में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का बैन क्यों लगा? जानें सरकार ने क्या कहा

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है. विभाग ने कहा है कि यदि कहीं गुटखा, पान मसाला या अन्य प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों का निर्माण, बिक्री या वितरण होता दिखाई दे, तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि कर्नाटक को स्वस्थ और नशामुक्त बनाने के प्रयासों को सफल बनाया जा सके.

Karnataka Gutkha Ban: कर्नाटक सरकार ने राज्यभर में तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों, जिनमें गुटखा और पान मसाला शामिल हैं, की बिक्री और वितरण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (Food Safety and Drugs Administration) ने 10 अगस्त को जारी किया. सरकार का कहना है कि यह फैसला लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और नशामुक्त समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है.

किस कानून के तहत लगाया गया प्रतिबंध?

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने यह अधिसूचना Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 30(2)(a) और Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 के विनियम 2.3.4 के तहत जारी की है.

विभाग के आयुक्त श्रीनिवास के. ने बताया कि 10 अगस्त 2026 को जारी सरकारी अधिसूचना के जरिए राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लागू किया गया है.

पूरे राज्य में तेज की गई कार्रवाई

प्रतिबंध लागू होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्यभर में विशेष अभियान शुरू कर दिया है. अधिकारियों को गुटखा और पान मसाला जैसे प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. फूड सेफ्टी ऑफिसर विभिन्न जिलों में विशेष निरीक्षण कर रहे हैं ताकि प्रतिबंध का प्रभावी ढंग से पालन कराया जा सके.

एक साल तक लागू रहेगा बैन

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध 10 अगस्त 2026 से अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री और वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

लोगों से की गई सहयोग की अपील

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है. विभाग ने कहा है कि यदि कहीं गुटखा, पान मसाला या अन्य प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों का निर्माण, बिक्री या वितरण होता दिखाई दे, तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि कर्नाटक को स्वस्थ और नशामुक्त बनाने के प्रयासों को सफल बनाया जा सके.

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