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Karnataka: भगवान की मूर्ति छूने पर दलित परिवार पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाने वाले आठ गिरफ्तार

कर्नाटक पुलिस ने राज्य के कोलार जिले में हिंदू भगवान की मूर्ति को छूने के आरोप में एक दलित लड़के के परिवार पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया. इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

Karnataka: भगवान की मूर्ति छूने पर दलित परिवार पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाने वाले आठ गिरफ्तार
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Twitter)

कोलार (कर्नाटक), 23 सितम्बर : कर्नाटक पुलिस ने राज्य के कोलार जिले में हिंदू भगवान की मूर्ति को छूने के आरोप में एक दलित लड़के के परिवार पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया. इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. गिरफ्तार लोगों की पहचान नारायणस्वामी, रमेश आर., चलापति, मोहन राव और चिन्नाय्या के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि जुलूस के दौरान निकाली जाने वाली मूर्ति को छूने पर आरोपियों ने दलित लड़के चेतन की पिटाई की थी.

घटना आठ सितंबर को उल्लेरहल्ली गांव की है. इस घटना के बाद गांव के बुर्जुगों ने लड़के के मां को फोन किया और बताया कि उसके बेटे ने भगवान की मूर्ति को छू लिया है, इसलिए वह नए सिरे से फिर से जुलूस निकालेंगे. लेकिन इसके लिए उन्हें सजा के तौर पर 60,000 रुपये खर्च देना पड़ेगा. साथ ही धमकी दी कि जुर्माना नहीं भरने पर उनका बहिष्कार किया जाएगा. यह भी पढ़ें : Delhi Fire Case: दिल्ली के नरेला में जूते बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग

अधिकारियों ने शुरू में इस घटना से मुंह फेर लिया. लेकिन विवाद बढ़ने पर उन्होंने मंदिर का ताला तोड़कर दलित परिवारों को देवता के दर्शन करने की अनुमति दी. मलूर कांग्रेस विधायक के.वाई. नंजे गौड़ा ने दलित लड़के के परिवार से मुलाकात की और सुरक्षा का आश्वासन दिया. स्थानीय निवासियों ने कहा कि एक मंदिर का निर्माण कार्य किया गया था और इसी पृष्ठभूमि में, ग्रामीणों ने गांव में त्योहार मनाने का फैसला किया था. गांव के लीडरों ने दलित लड़के के परिवार से कहा था कि वे तब तक गांव में प्रवेश न करें, जब तक कि वे जुर्माना राशि का भुगतान नहीं कर देते.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 23, 2022 11:19 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).