
कानपुर, 16 नवंबर : हत्या के प्रयास के एक मामले में एक व्यक्ति को दस साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर, रेखा सिंह ने आरोपी सुरेंद्र कुमार उपाध्याय को यह सजा सुनाई. इसके अलावा, अदालत ने सुरेंद्र कुमार को सबूतों के अभाव में आईपीसी की धारा 392/394/397/398 के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया. आरोपी ने पारिवारिक विवाद को लेकर राजेंद्र प्रसाद नामक व्यक्ति को गोली मार दी थी. डॉक्टरों ने उनके बाएं कंधे से गोली निकाल दी.
आरोपी पर आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था. बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी पिछले 6 साल और 8 महीने से जेल में है और परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य है, इसलिए उसे न्यूनतम सजा दी जानी चाहिए. दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने अधिकतम सजा की मांग की क्योंकि अभियुक्त ने एक बड़ा अपराध किया था. यह भी पढ़ें : Mobile Phone Banned: महाराष्ट्र के बंसी ग्राम पंचायत ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्मार्टफोन के इस्तेiv class="clear">