1998 के काला हिरण शिकार मामले को लेकर सलमान खान की मुसीबतें अभी और बढ़ सकती हैं. कोर्ट ने सलमान की एक अर्जी को ठुकराते हुए फैसला सुनाया है कि हर बार विदेश जाने से पहले उन्हें इस बात की जानकारी कोर्ट को देनी होगी और उनसे इसके लिए इजाजत लेनी होगी. शुक्रवार को सलमान की ओर से विदेश जाने को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इसमें सलमान ने आग्रह किया था कि उनकी विदेश यात्रा को लेकर उन्हें स्थायी अनुमति दी जाए. अब शनिवार को इस याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया है.
इसके तहत अब सलमान को हर बार अपनी विदेश यात्रा से पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होगी जिसके बाद ही उन्हें सीमा पार करने का कानूनन हक होगा. बताया जा रहा है कि सलमान के वकीलों ने दूसरी अर्जी भी दायर की है. इसमें 10 और 26 अगस्त को अबू धाबी और माल्टा जाने की अनुमति मांगी गई. इसपर फैसला आना अभी बाकी है.
Blackbuck poaching case: A Jodhpur court rules that actor Salman Khan will need to seek its permission every time he travels abroad. (File pic) pic.twitter.com/EBSjgvGKfQ
— ANI (@ANI) August 4, 2018
आपको बता दें कि सलमान को 5 अप्रैल को काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी. वहीं सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे को कोर्ट ने रिहा कर दिया था. उस दौरान सलमान 2 दिन तक जेल में रहे और इसके बाद 25-25 हजार रूपए के दो जमानती मुचलके जमा कराने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.