लापता JNU छात्र नजीब अहमद को लेकर HC का फैसला, सीबीआई दाखिल कर सकती है क्लोजर रिपोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले में सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति सोमवार को दे दी.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले में सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति सोमवार को दे दी. न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने कहा कि अहमद की मां निचली अदालत में अपनी बात रख सकती हैं, जहां रिपोर्ट दायर की गई है.
JNU छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBI को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की इज्जत दे दिया है.
JNU student Najeeb Ahmad missing case: Delhi High Court court disposes off the petition filed by Fatima Nafis (mother of Najeeb Ahmad), court also allows CBI to file closure report in the case. Court says his mother can raise grievances before trial court where report is filed.
— ANI (@ANI) October 8, 2018
बता दें कि अहमद की मां ने उच्च न्यायालय में अर्जी देकर अनुरोध किया था कि उनके बेटे का पता लगाने के लिए अदालत पुलिस को निर्देश दे.पीठ ने यह भी कहा कि यदि अहमद की मां को मामले पर स्थिति रिपोर्ट चाहिए तो उन्हें निचली अदालत जाना होगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 08, 2018 12:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

