लापता JNU छात्र नजीब अहमद को लेकर HC का फैसला, सीबीआई दाखिल कर सकती है क्लोजर रिपोर्ट
नजीब अहमद की मां ( (Photo credit: IANS)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले में सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति सोमवार को दे दी. न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने कहा कि अहमद की मां निचली अदालत में अपनी बात रख सकती हैं, जहां रिपोर्ट दायर की गई है.

JNU छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBI को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की इज्जत दे दिया है.

बता दें कि अहमद की मां ने उच्च न्यायालय में अर्जी देकर अनुरोध किया था कि उनके बेटे का पता लगाने के लिए अदालत पुलिस को निर्देश दे.पीठ ने यह भी कहा कि यदि अहमद की मां को मामले पर स्थिति रिपोर्ट चाहिए तो उन्हें निचली अदालत जाना होगा.