नई दिल्ली: अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) समेत छह अन्य के खिलाफ भारतीय वायुसेना के अधिकारी रवि खन्ना (Ravi Khanna) और 1990 में तीन अन्य लोगों की हत्या के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई. कोर्ट मामले में सभी को दोषी पाते हुए सभी के खिलाफ टाडा के तहत आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने यासीन के आलावा जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. उनके नाम हैं अली मुहम्मद मीर, मंजूर अहमद सोफी उर्फ मुश्तफा, जावेद अहमद मीर उर्फ नालका, नाना जी उर्फ सलीम, जावेद अहमद जरगर व शौकत अहमद बख्शी हैं.
कोर्ट द्वारा इन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये जाने के बाद सजा सुनाये जाने को सुनवाई होगी.
यासीन मलिक खिलाफ टाडा के तहत आरोप तय:
Jammu and Kashmir: A TADA (Terrorist & anti-disruptive activities Act) court frames charges against Yasin Malik and six others in the case of killing of Indian Air Force officer Ravi Khanna & three others in 1990. (File photo of Yasin Malik) pic.twitter.com/fvWiyz0Awu
— ANI (@ANI) March 16, 2020
30 साल पहले का है मामला
बता दें कि आज से करीब तीस साल पहले 25 जनवरी 1990 का ममला है. रावलपोरा में एयरफोर्स अधिकारी गाड़ी के इंतजार में सनत नगर क्रॉसिंग पर खड़े थे. एकाएक आतंकियों की तरफ से गोलीबारी हुई. जिसमें एक महिला समेत एयरफोर्स के चालीस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे. गोलीबारी में एयरफोर्स के तीन अधिकारियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था जबकि दो अन्य ने बाद में दम तोड़ दिया था.
इसके बाद तत्कालीन सरकार ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी थी. जिसमें यासीन मलिक समेत इन लोगों का घटना के पीछे नाम आया. ज्ञात हो कि यह वो दौर था जब जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आतंकी गतिविधियों में सबसे आगे था और यासिम मलिक अगुवाई कर रहा था. (इनपुट भाषा)