INX Media Case: याचिका सूचीबद्ध करने के लिए पी चिदंबरम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने यह कहते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि आईएनएक्स मीडिया मामले में उन्हें सीबीआई की हिरासत में लिए जाने के सुनवाई अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 23 अगस्त को दिए गए निर्देश के बावजूद सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया

सुप्रीम कोर्ट (Photo Credit- IANS)

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ( P. Chidambaram) ने यह कहते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय (Suprem Mcourt) का दरवाजा खटखटाया कि आईएनएक्स मीडिया (INX Media Case) मामले में उन्हें सीबीआई (CBI)की हिरासत में लिए जाने के सुनवाई अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 23 अगस्त को दिए गए निर्देश के बावजूद सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbla) ने कांग्रेस नेता चिदंबरम की ओर से न्यायालय में इस मामले का जिक्र न्यायमूर्ति आर भानुमति की एक पीठ के समक्ष किया.

उन्होंने कहा कि पिछले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि हिरासत संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी लेकिन इसे जिरह के लिए आज सूचीबद्ध नहीं किया गया है.पीठ ने सिब्बल से कहा कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई से रजिस्ट्री को आवश्यक आदेश मिलने के बाद उनकी याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी. सिब्बल से पीठ ने कहा, ‘‘ रजिस्ट्री को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और हमें प्रधान न्यायाधीश से आदेश लेना होगा.’’

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