वोटर आईडी कार्ड खो जाने पर ऐसे बनाए डुप्‍लीकेट कार्ड
वोटर आईडी खो जाने पर सबसे पहले पुलिस स्टेशन में मामाला दर्ज करवाएं

चुनाव के दौरान अपने मतदान का प्रयोग करना हर भारतीय का अधिकार है. लेकिन कई लोग इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं. इसका कारण है उनके पास वोटिंग कार्ड का न होना. वैसे चुनाव आयोग जनता को जागरूक करने की मुमकिन कोशिश करता है. लेकिन ऐसा भी होता है कि वोटिंग कार्ड खो जाने के बाद लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि कैसे दुबारा वोटिंग कार्ड बनाया जाए. चलिए हम आपको बताते हैं कि डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवाने के स्‍टेप्‍स :

1. ध्यान रहे वोटर आईडी खो जाने पर सबसे पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएं. उसके पुलिस द्वारा दी गई एफआईआर की कॉपी को अपने पास सुरक्षित रखलें.

2. इसके बाद आपको इलेक्‍शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्‍ध फॉर्म 002 भरना होगा. इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक भर दें. उसके बाद एफआईआर की कॉपी को फॉर्म के साथ अटैच जमा कर दें. अगर आप ऑनलाइन नहीं भरना चाहते हैं तो आपको यह फॉर्म इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में भी मिल जाएगा.

3.ध्यान रहे इसके साथ ही आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के फोटो कॉपी जमा करनी होगी. इसके साथ ही आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा. बता दें कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से वोटर आईडी जल्दी बनता है.

4. इसके बाद आप अपने डाक्यूमेंट्स को बीएलओ ऑफिस में जमा कर दें. फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रिसीविंग कॉपी अधिकारीयों द्वारा दी जाएगी.