जरुरी जानकारी

Maharashtra SIR Revision: ECI पोर्टल के जरिए ऑनलाइन एन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरें? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम तेजी से चल रहा है. शहरी निवासियों और प्रवासियों की सुविधा के लिए ईसीआई ने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन एन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) भरने की सुविधा दी है, जिसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ विस्तार से समझाई गई है.

Maharashtra SIR Revision: ECI पोर्टल के जरिए ऑनलाइन एन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरें? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

Maharashtra SIR Revision: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) देश के कई राज्यों के साथ-साथ महाराष्ट्र में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रहा है. इस प्रशासनिक कवायद का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से सटीक और त्रुटिहीन बनाना है. इसके तहत पुराने डेटा की जांच की जा रही है और मौजूदा सूचियों में से विसंगतियों को दूर किया जा रहा है.

यद्यपि बूथ स्तर के अधिकारी (BLOs) इस काम के लिए घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उन नागरिकों के लिए, विशेषकर शहरी मतदाताओं और अस्थायी प्रवासियों के लिए, डिजिटल माध्यम से एन्यूमरेशन फॉर्म (EF) जमा करने की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की है.

क्या है यह विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) फॉर्म?

एसआईआर फॉर्म, जिसे सामान्य भाषा में एन्यूमरेशन फॉर्म भी कहा जाता है, नए मतदाता पंजीकरण के लिए कोई सामान्य आवेदन पत्र नहीं है. इसके बजाय, यह पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान वर्तमान मतदाताओं को उनके ऐतिहासिक चुनावी डेटा से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण जरिया है.

इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी मतदाता के वर्तमान विवरण को पिछले बड़े पुनरीक्षण (ऐतिहासिक रूप से 2002-2004 की अवधि) के रिकॉर्ड के साथ मिलान करना है, ताकि मतदाता सूची की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके.

ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए जरूरी आवश्यकताएं

निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर प्रक्रिया शुरू करने से पहले मतदाताओं को कुछ जरूरी चीजें तैयार रखनी होंगी:

  • सक्रिय एपिक (EPIC) नंबर: आपका 12 अंकों का वैध मतदाता पहचान पत्र संख्या.

  • लिंक्ड मोबाइल नंबर: आपका मोबाइल नंबर आपके वोटर आईडी से जुड़ा होना अनिवार्य है, क्योंकि इस पर सत्यापन के लिए ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा.

  • आधार एकीकरण: आधार ई-साइन (E-sign) की अनिवार्य प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपके आधार कार्ड पर दर्ज नाम और वोटर आईडी का नाम बिल्कुल एक समान होना चाहिए.

ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म भरने की चरणबद्ध प्रक्रिया

1.पोर्टल पर जाएं:चरण 1.

सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सिटीजन सर्विस पोर्टल (voters.eci.gov.in) पर जाएं और वहां दिए गए SIR सेक्शन पर क्लिक करें.

2.लॉगिन और राज्य का चयन:चरण 2.

अपने यूजर क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल में लॉगिन करें. इसके बाद ड्रॉपडाउन मेनू से अपने राज्य (महाराष्ट्र) का चयन करें, जिससे क्षेत्रीय डेटा स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.

3.एपिक (EPIC) सर्च करें:चरण 3.

निर्धारित बॉक्स में अपना एपिक नंबर दर्ज करें और 'सर्च' बटन पर क्लिक करें. ऐसा करते ही आपका पहले से भरा हुआ विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा.

4.ओटीपी (OTP) सत्यापन:चरण 4.

अपने विवरण की पुष्टि करने के बाद, आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. आगे बढ़ने के लिए इस ओटीपी को दर्ज कर सत्यापन पूरा करें.

5.श्रेणी का चुनाव:चरण 5.

अब उस विकल्प को चुनें जो आपकी स्थिति पर सही बैठता है - यानी क्या आपका या आपके किसी रिश्तेदार का नाम पिछले एसआईआर (ऐतिहासिक चुनावी रिकॉर्ड) में मौजूद है.

6.आधार ई-साइन (E-sign):चरण 6.

इसके बाद पोर्टल आपको आधार ई-साइन पेज पर ले जाएगा. यहां अपना आधार नंबर दर्ज करें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए इसका सत्यापन करें.

7.समीक्षा और अंतिम सबमिशन:चरण 7.

फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी जानकारियां सही हैं. विवरण की जांच के बाद 'सबमिट' पर क्लिक करें. इसके बाद एक पुष्टिकरण रसीद (Confirmation Receipt) जेनरेट होगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

कुछ महत्वपूर्ण बातें और ऑफलाइन विकल्प

यदि किसी तकनीकी कारण या रिकॉर्ड की कमी की वजह से आपका नाम ऐतिहासिक चुनावी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है, तो सिस्टम आपसे कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है. ऐसी स्थिति में आपको स्थानीय निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के समक्ष सुनवाई के लिए भी उपस्थित होना पड़ सकता है. सुधार या पुनरीक्षण से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए निर्वाचन आयोग की टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 हमेशा उपलब्ध है.

जो नागरिक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म जमा करने के पात्र नहीं हैं या जिन्हें तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वे पारंपरिक ऑफलाइन रास्ता चुन सकते हैं. ऐसे मतदाता अपने क्षेत्र में आने वाले बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) के दौरे के दौरान उन्हें सीधे अपना फॉर्म सौंप सकते हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 19, 2026 12:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).