टैक्स स्लैब में वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को मिलती हैं विशेष छूट, ऐसे उठायें फायदा

आयकर (इनकम टैक्स) वसूली की दर में वित्त मंत्रालय हर साल कुछ ना कुछ उतार-चढ़ाव करता आया है. इसी क्रम में हम आपकों बताना चाहते है कि आयकर कानून वरिष्ठ नागरिकों को कई प्रकार के कर (Tax) लाभ की सहूलियत देता है.

बुजुर्ग (Photo Credits: Maxpixel)

ITR Filing 2019: आयकर (इनकम टैक्स) वसूली की दर में वित्त मंत्रालय हर साल कुछ ना कुछ उतार-चढ़ाव करता आया है. इसी क्रम में हम आपकों बताना चाहते है कि आयकर कानून वरिष्ठ नागरिकों को कई प्रकार के कर (Tax) लाभ की सहूलियत देता है. यहां तक कि वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य करदाताओं (Taxpayers) की तुलना में आयकर छूट सीमा काफी अधिक होती है. छूट सीमा आय की उस प्रमात्रा तक है जिस तक एक व्यक्ति कर के लिए भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है.

वरिष्ठ नागरिक-

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अति वरिष्ठ नागरिक-

गौरतलब हो कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) ऑनलाइन या आयकर विभाग के दफ्तर में जाकर भी भर सकते है. समयसीमा के बाद आईटीआर फाइल करनेवालों को जुर्माना भरना पड़ता है.

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