टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत: आयकर विभाग रिटर्न भरते समय वसूला गया ब्याज और लेट फीस करेगा रिफंड
आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि वह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 2020-21 का रिटर्न भरते समय करदाताओं से लिये गये ब्याज और विलंब शुल्क को लौटाएगा. महामारी के दौरान करदाताओं को अनुपालन संबंधी राहत देने के इरादे से पिछले वित्त वर्ष के आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया है.
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि वह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 2020-21 का रिटर्न भरते समय करदाताओं से लिये गये ब्याज और विलंब शुल्क को लौटाएगा. महामारी के दौरान करदाताओं को अनुपालन संबंधी राहत देने के इरादे से पिछले वित्त वर्ष के आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया है. हालांकि, कुछ करदाताओं ने यह शिकायत की थी कि 31 जुलाई, 2021 के बाद भरे गये आयकर रिटर्न पर उनसे ब्याज और विलंब शुल्क वसूले गये. आयकर विभाग ने ई-आकलन योजना के तहत पंजीकरण को तीन ई-मेल आईडी जारी किए
विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि आयकर अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234 एफ के तहत विलंब शुल्क की गलत गणना से जुड़ी खामी को दूर करने के लिए आईटीआर सॉफ्टवेयर को एक अगस्त को ठीक कर दिया गया.
आयकर विभाग ने लिखा है, ‘‘करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे आईटीआर सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण का उपयोग करें या ऑनलाइन फाइल करें. यदि, किसी भी तरह से किसी ने पहले ही इस तरह के गलत ब्याज या विलंब शुल्क के साथ आईटीआर जमा कर दिया है, तो सीपीसी-आईटीआर पर प्रसंस्करण करते समय इसकी सही गणना की जाएगी और भुगतान की गई अतिरिक्त राशि अगर होगी, तो उसे वापस कर दिया जायेगा.’’
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