How to Link PAN with Aadhaar: अपने पैन कार्ड को आधार से ऐसे करें लिंक, नहीं तो हो जाएगा निष्क्रिय
यदि आपका परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) आपके आधार (Aadhaar) कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से बेकार हो जाएगा. केंद्र सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा कई बार बढ़ा दी थी. जब तक सरकार फिर से समय सीमा नहीं बढ़ाती है, दस्तावेजों को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है. लास्ट डेट तक जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किए जाएंगे वो, बेकार हो जाएंगे और समय सीमा समाप्त होने के बाद "निष्क्रिय" घोषित किए जाएंगे. अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है, तो 1 अप्रैल से आप कोई भी वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे. यह भी पढ़ें: जन धन खाता धारकों को SBI बैंक दे रहा है 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ऐसे उठाएं लाभ
निष्क्रिय पैन कार्ड से जुर्माना लग सकता है:
यदि आप दोनों डाक्यूमेंट्स को समय सीमा में लिंक करने में विफल रहते हैं और आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिसके बाद यह माना जाएगा कि आपका पैन कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के अनुसार 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है.
पैन अनिवार्य क्यों है?
बैंक खाता खोलने, म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदने और यहां तक कि 50,000 से अधिक का नकद लेनदेन करने जैसे कई उद्देश्यों के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है.
आधार से पैन कार्ड लिंक कैसे करें?
- अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जा सकते हैं.
- बाईं ओर 'लिंक आधार' सेक्शन पर क्लिक करें.
- आपको पैन नंबर, आधार नंबर और नाम भरना होगा.
- कैप्चा में भरें.
- 'PAN लिंक आधार ’ पर क्लिक करें और आपका पैन आधार लिंकिंग पूर्ण हो जाएगा.
- आधार डिटेल्स के अनुसार I-T विभाग आपके नाम, जन्म तिथि और लिंग को मान्य करेगा जिसके बाद लिंकिंग की जाएगी.
SMS के जरिए पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
अगर आप विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग करके अपने पैन और आधार को लिंक करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने पैन को आधार नंबर से पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस करके भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको UIDPAN (12-digit Aadhaar number) (10-digit PAN) को 567678 या 56161 पर भेजना होगा.
यदि आप अपने पैन कार्ड और आधार को मैन्युअल रूप से लिंक करना चाहते हैं, तो आप पैन के लिए एक सेवा केंद्र पर जा सकते हैं. आपको सहायक दस्तावेजों - पैन कार्ड की एक प्रति और आधार कार्ड के साथ एक फॉर्म 'अनुबंध- I' भरना होगा. ऑनलाइन सेवाओं के विपरीत, यह सेवा नि: शुल्क नहीं है. आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा.