Aadhaar-UAN Name Mismatch: अगर PF और Aadhar खाते के नाम और जन्मतिथि में है अंतर, तो ऐसे करें ठीक

यहां हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके आधार नंबर और पीएफ खाते की जानकारियों में अंतर है तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है.

जरुरी जानकारी Shubham Rai|
Aadhaar-UAN Name Mismatch: अगर PF और Aadhar खाते के नाम और जन्मतिथि में है अंतर, तो ऐसे करें ठीक
EPFO (Photo Credit : Twitter)

Aadhaar-UAN Name Mismatch: अक्सर देखने में आया है कि आधार नंबर में तकनीकी कमियों के चलते या तो नाम में कुछ त्रुटी रह जाती है या फिर जन्मतिथि में कुछ गड़बड़ी हो जाती है जो आपके पीएफ खाते में दर्ज जानकारी से मेल नहीं खाती है. इस कमी के चलते आप अपने पीएफ खाते से न तो पैसा निकाल पाते हैं और न ही अपने खाते की जानकारी हासिल कर पाते हैं.

कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF में जमा पैसा अब आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं. इसके लिए आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) तथा आधार नंबर की जरूरत होती है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके आधार नंबर और पीएफ खाते की जानकारियों में अंतर है तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है.

पिछले साल अप्रैल में सरकार ने आधार कार्ड और यूएएन को लिंक करने की प्रक्रिया को सरल बनाया था. यह ईपीएफ ग्राहकों को ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं जैसे ईपीएफ खाते से अग्रिम के लिए आवेदन करने, नामांकन आदि का लाभ उठाने में मदद कर रहा है . लोग सरकार के उमंग मोबाइल ऐप का उपयोग करके आधार और यूएएन को भी लिंक कर सकते हैं.

ये है सुधार प्रक्रिया

  • सबसे पहले इंटरफेस पोर्टल - epfindia.gov.in पर अपनी यूएएन आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें.
  • "Manage > Modify Basic Details" पर क्लिक करें.
  • "Update Details" पर क्लिक करें. जिसके बाद, Employer's की मंजूरी के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया जाएगा.
  • एक कर्मचारी अनुरोध को हटा सकता है, यदि उसने विवरण जमा करते समय कोई गलती की है. Employer's की स्वीकृति से पहले अनुरोध को हटाया जा सकता है.
  • एक Employer इंटरफ़ेस पोर्टल में लॉग इन करके और "Member>Details Change Request" पर क्लिक करके अनुरोध को स्वीकार कर सकता है.
  • अनुमोदन के बाद, अनुरोध एकीकृत पोर्टल के फील्ड ऑफिस इंटरफेस में संबंधित EPFO कार्यालय के डीलिंग हैंड के लॉगिन में एक कार्य के रूप में दिखाई देगा.

डीलिंग हैण्ड लॉगिन कर सकते हैं और "Member>Details Change Request" पर क्लिक करके ऑनलाइन परिवर्तन अनुरोधों को देख सकते हैं. उचित सत्यापन के बाद, संबंधित ईपीएफओ कर्मचारी अनुभाग पर्यवेक्षक को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है.

अगर आपके आधार नंबर में आपके नाम या जन्मतिथि में कुछ लगती ह

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    यहां हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके आधार नंबर और पीएफ खाते की जानकारियों में अंतर है तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है.

    जरुरी जानकारी Shubham Rai|
    Aadhaar-UAN Name Mismatch: अगर PF और Aadhar खाते के नाम और जन्मतिथि में है अंतर, तो ऐसे करें ठीक
    EPFO (Photo Credit : Twitter)

    Aadhaar-UAN Name Mismatch: अक्सर देखने में आया है कि आधार नंबर में तकनीकी कमियों के चलते या तो नाम में कुछ त्रुटी रह जाती है या फिर जन्मतिथि में कुछ गड़बड़ी हो जाती है जो आपके पीएफ खाते में दर्ज जानकारी से मेल नहीं खाती है. इस कमी के चलते आप अपने पीएफ खाते से न तो पैसा निकाल पाते हैं और न ही अपने खाते की जानकारी हासिल कर पाते हैं.

    कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF में जमा पैसा अब आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं. इसके लिए आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) तथा आधार नंबर की जरूरत होती है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके आधार नंबर और पीएफ खाते की जानकारियों में अंतर है तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है.

    पिछले साल अप्रैल में सरकार ने आधार कार्ड और यूएएन को लिंक करने की प्रक्रिया को सरल बनाया था. यह ईपीएफ ग्राहकों को ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं जैसे ईपीएफ खाते से अग्रिम के लिए आवेदन करने, नामांकन आदि का लाभ उठाने में मदद कर रहा है . लोग सरकार के उमंग मोबाइल ऐप का उपयोग करके आधार और यूएएन को भी लिंक कर सकते हैं.

    ये है सुधार प्रक्रिया

    • सबसे पहले इंटरफेस पोर्टल - epfindia.gov.in पर अपनी यूएएन आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें.
    • "Manage > Modify Basic Details" पर क्लिक करें.
    • "Update Details" पर क्लिक करें. जिसके बाद, Employer's की मंजूरी के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया जाएगा.
    • एक कर्मचारी अनुरोध को हटा सकता है, यदि उसने विवरण जमा करते समय कोई गलती की है. Employer's की स्वीकृति से पहले अनुरोध को हटाया जा सकता है.
    • एक Employer इंटरफ़ेस पोर्टल में लॉग इन करके और "Member>Details Change Request" पर क्लिक करके अनुरोध को स्वीकार कर सकता है.
    • अनुमोदन के बाद, अनुरोध एकीकृत पोर्टल के फील्ड ऑफिस इंटरफेस में संबंधित EPFO कार्यालय के डीलिंग हैंड के लॉगिन में एक कार्य के रूप में दिखाई देगा.

    डीलिंग हैण्ड लॉगिन कर सकते हैं और "Member>Details Change Request" पर क्लिक करके ऑनलाइन परिवर्तन अनुरोधों को देख सकते हैं. उचित सत्यापन के बाद, संबंधित ईपीएफओ कर्मचारी अनुभाग पर्यवेक्षक को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है.

    अगर आपके आधार नंबर में आपके नाम या जन्मतिथि में कुछ लगती है तो आधार केंद्र पर जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं. याद रखें पहले आधार संख्या में सुधार करवा कर ही पीएफ खाते में सुधार करवाएं.

    पिछले साल अप्रैल में सरकार ने आधार कार्ड और यूएएन को लिंक करने की प्रक्रिया को सरल बनाया था. यह ईपीएफ ग्राहकों को ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं जैसे ईपीएफ खाते से अग्रिम के लिए आवेदन करने, नामांकन आदि का लाभ उठाने में मदद कर रहा है . लोग सरकार के उमंग मोबाइल ऐप का उपयोग करके आधार और यूएएन को भी लिंक कर सकते हैं.

    ये है सुधार प्रक्रिया

    • सबसे पहले इंटरफेस पोर्टल - epfindia.gov.in पर अपनी यूएएन आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें.
    • "Manage > Modify Basic Details" पर क्लिक करें.
    • "Update Details" पर क्लिक करें. जिसके बाद, Employer's की मंजूरी के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया जाएगा.
    • एक कर्मचारी अनुरोध को हटा सकता है, यदि उसने विवरण जमा करते समय कोई गलती की है. Employer's की स्वीकृति से पहले अनुरोध को हटाया जा सकता है.
    • एक Employer इंटरफ़ेस पोर्टल में लॉग इन करके और "Member>Details Change Request" पर क्लिक करके अनुरोध को स्वीकार कर सकता है.
    • अनुमोदन के बाद, अनुरोध एकीकृत पोर्टल के फील्ड ऑफिस इंटरफेस में संबंधित EPFO कार्यालय के डीलिंग हैंड के लॉगिन में एक कार्य के रूप में दिखाई देगा.

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    अगर आपके आधार नंबर में आपके नाम या जन्मतिथि में कुछ लगती है तो आधार केंद्र पर जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं. याद रखें पहले आधार संख्या में सुधार करवा कर ही पीएफ खाते में सुधार करवाएं.

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